छह माह में इंसाफ: 9वीं की छात्रा से छेड़खानी कर देते थे तेजाब से चेहरा जलाने की धमकी, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

0
41
छह माह में इंसाफ: 9वीं की छात्रा से छेड़खानी कर देते थे तेजाब से चेहरा जलाने की धमकी, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
Advertisement

Advertisement

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छह माह पहले हुई किशोरी के साथ छेड़छाड़ एवं तेजाब छिड़ककर चेहरा खराब करने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर चार- चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक सोनभद्र जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 22 सितंबर 2022 को दुद्धी कोतवाली में तहरीर दी। अवगत कराया था कि 21 सितंबर की अपराह्न दिघुल गांव निवासी अजीमुद्दीन, रुस्तम, सोहराब और वसीम बाइक से उसके घर के सामने आए और हॉर्न बजाने लगे।

घर के बाहर बाइक लगाकर पुकारते थे छात्रा का नाम

जब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो कक्षा-9 में पढ़ने वाली उसकी बेटी का नाम लेकर बुलाने लगे। जब हमलोग घर से बाहर निकले तो आरोपी यह धमकी देते हुए फरार हो गए कि वह उसकी बेटी को उठा ले जाएंगे।

ये भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर दोस्ती, प्यार और धोखा: भरोसे में लेने के बाद होटल में बुलाया, इसके बाद शुरू हुआ असली ‘खेला’

 

Source link

Advertisement

Leave a Reply