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कोर्ट का कहना है कि 1996 के बाद से सरकारों ने किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को नेतृत्व करने के लिए पूरे छह साल का कार्यकाल नहीं दिया है। संविधान पीठ ने इस बात को लेकर अफसोस भी जताया है।

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