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कैट की पीठ ने अपने इस फैसले में यूपीएससी की दलीलों को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानाध्यापक बनने के लिए 10 साल की सेवा पूरी करने की कटआफ 29 जुलाई, 2021 माना है।

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