सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उत्तराखंड में अब बिजली से जुड़ी सेवाएं तय समय में पूरी न करने पर कार्रवाई होगी। इसकी वजह ऊर्जा निगम की 43 सेवाएं सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित करना है। अब यूपीसीएल को बिजली का कनेक्शन 15 दिन में जारी करना होगा। चलते फिरते ट्रांसफार्मर आठ घंटे में बदलने होंगे।
इसी तरह सर्विस लाइन या खंभे के टूटने पर शहरों में छह घंटे, गांवों में 12 घंटे और पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटे में आपूर्ति बहाल करनी होगी। इसके तहत जहां वितरण मेंस को विस्तार करना होगा, वहां 60 दिन में बिजली कनेक्शन देना होगा। जहां 11 केवी सब स्टेशन लगाना होगा, वहां 90 दिन में और जहां 33 केवी सब स्टेशन लगाना होगा वहां 180 दिन के भीतर नए एलटी कनेक्शन देने अनिवार्य होंगे।
390 दिन तक में करना होगा काम पूरा
इसी प्रकार एचटी कनेक्शन के लिए भी 60 से 300 दिन का समय तय कर दिया गया है। जहां कनेक्शन के लिए 33 केवी का सब स्टेशन बनाना होगा वहां 360 दिन में, जहां 33 केवी सब स्टेशन की क्षमता बढ़ानी होगी, वहां 300 दिन में, जहां उप संस्थान के विस्तारीकरण की जरूरत होगी, वहां 390 दिन तक में काम पूरा करना होगा।
एलटी कनेक्शन के लिए जहां लाइनों या सब स्टेशन में परिवर्तन की जरूरत होगी, वहां 15 दिन, एचटी-ईएचटी कनेक्शन के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है। फ्यूज उड़ने पर नगर क्षेत्र में चार घंटै में और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे में आपूर्ति बहाल करनी होगी। पर्वतीय क्षेत्र जहां चार पहिया न जा सकता हो, वहां 12 घंटे में बहाल करनी होगी। एलटी वितरण लाइन में गड़बड़ होने पर शहरों व गांवों में 12 घंटे और पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटे में ठीक करनी होगी। ट्रांसफार्मर फेल होने पर शहरों-गांवों में 48 घंटे और पर्वतीय क्षेत्रों में 72 घंटे में ठीक करना होगा।