Delhi News : CM केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. इस याचिका पर भी कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने को कहा. समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के साथ ही इस नई अर्जी पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी.
Delhi : दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली शराब घोटाला केस की जांच में सहयोग को तैयार हैं मगर उन्हें ईडी को गिरफ्तार करने से रोका जाए.
शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम अभी कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते. केजरीवाल की इस याचिका पर भी कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को जवाब दाखिल करने को कहा है.
कोर्ट आगे समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के साथ ही इस नई अर्जी पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा. दरअसल, ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेज चुकी है. लेकिन वह एक भी बार पेश नहीं हुए. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की और मांग करते हुए इस बात का भरोसा मांगा था कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि उनको ईडी के सामने पेश होना होगा और उनकी गिरफ्तारी पर भी किसी तरह की रोक नहीं है.