सांकेतिक तस्वीर।
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Punjab News: कई राज्यों मुफ्त बिजली के चलन के बीच केंद्र सरकार ने बिजली एक्ट-2003 में संशोधन करके नया नियम बना दिया है। इसके तहत अब राज्य सरकारों को बिजली सब्सिडी की अदायगी एडवांस में करनी होगी। हर तीन महीने की सब्सिडी पहले ही अदा की जाएगी। अगर सरकारें ऐसा नहीं करेंगी तो संबंधित बिजली निगम सब्सिडी की राशि खपतकारों के बिलों में लगाकर वसूल कर सकेगा।
केंद्र के इस नियम से मुफ्त बिजली देने वाली पंजाब सरकार के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में पावरकॉम को समय से करोड़ों की सब्सिडी का भुगतान न होने से काफी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिलहाल मान सरकार एक साथ बिजली सब्सिडी की अदायगी कर रही है, जिससे पावरकॉम ने राहत की सांस ली है।
पीएसईबी इंजीनियरिंग एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर अजय पाल सिंह अटवाल का कहना है कि पंजाब स्टेट रेगुलेटरी कमीशन कई वर्षों से सरकार से बिजली सब्सिडी की अदायगी एडवांस में करने को कह रहा था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। जिससे पावरकॉम को आर्थिक दिक्कतों को सामना करना पड़ा लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से बिजली एक्ट में संशोधन करके नया नियम बनाने से पावरकॉम को काफी फायदा होगा।