इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर आई है। यूपी सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय किया है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह निर्णय किया है। इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। इतना ही नहीं, यदि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश में की गई है तब उस पर छूट 5 साल तक मिलेगी।
14 अक्टूबर 2022 से लागू हुई पॉलिसी
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दी जाने वाली छूट को लेकर प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बिक्री एवं रजिस्ट्रीयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर कर से 100% छूट दी जाएगी। वहीं 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित बिक्रीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत ईवी पर भी 100% छूट मिलेगी।
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इन इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल किया
इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार ने ये भी साफ किया है कि ईवी का तात्पर्य इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले समस्त ऑटोमोबाइल से है जो बैट्री, अल्ट्रा कैपेसिटर अथवा फ्यूल सेल द्वारा ऑपरेट होते हैं। इनमें सभी तरह के 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल रहेंगे।
लोगों के अकाउंट में वापस आएंगे रुपए
सरकार ने इस ईवी पर सब्सिडी देने वाली इस पॉलिसी को 14 अक्टूबर 2022 से लागू किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में मौजूदा लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के साथ-साथ ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें हैं। वे टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भर दे चुके हैं, तब उसका अमाउंट उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीकल की ऑनरोड कीमत में 15 से 20 हजार रुपए तक और इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में 1 लाख रुपए तक का अंतर आ जाएगा।
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फैक्ट्री मूल्य पर 15% सब्सिडी मिलेगी
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी सब्सिडी भी मिलेगी। पॉलिसी के मुताबिक, प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक व्हीकल के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5,000 रुपए प्रति व्हीकल, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर अधिकतम 12,000 रुपए और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर के लिए प्रति व्हीकल पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।