लोकल 18 से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सरकार ने कई कीटनाशक दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है जो आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन ये दवाएं बहुत ज्यादा हानिकारक हैं. उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंधित कीटनाशक दवाएं किसी दुकान पर पाई जाती हैं, तो संबंधित दुकान के लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है या जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है इसलिए संभलकर रहें.
Seed and Fertilizer shop : ये हैं दवाओं के नाम
सरकार द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं में एल्यूमिनियम फास्फाइड, डीडीटी, इंडोसल्फान, साइपरमेथ्रिन 3%, मोनोकोटोफॉस, कार्बेरिल, फॉइट 10जी, सोडियम साइनाइड, डाजोमेट, फास्फामिडॉन जैसी दवाएं शामिल हैं. सभी दुकानदारों को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि इस प्रकार की कोई भी कीटनाशक दवाएं अपनी दुकान पर न रखें और किसानों को भी इनका उपयोग करने से बचने के लिए कहा गया है.
Seed and Fertilizer shop : कृषि अधिकारी को दें सूचना
किसी दुकान पर इन प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं का स्टॉक पाया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी को दे सकता है. अधिकारियों का कहना है कि अगर इस प्रकार की दवाएं किसी दुकान पर मिलती हैं, तो लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.
इसलिए, आप बीज भंडार या खाद भंडार की दुकान चला रहे हैं और सरकार द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं का भंडारण या बिक्री कर रहे हैं, तो तुरंत सतर्क हो जाइए. वर्ना आपकी दुकान का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.